कटनी -: जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी प्रियंक मिश्रा द्वारा दिनांक 02.04. 2021 को धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोविड-19 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । जिसमें जिले की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जाना साथ ही दुकान या प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों एवं दुकानदार द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल सुनिश्चित कराए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक कटनी मयंक अवस्थी के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को कोविड-19 के तहत जारी नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिस पर एसडीएम विजयराघवगढ़ प्रिया चंद्रावत, टीआई कैमोर अरविंद जैन, तहसीलदार विजयराघवगढ़ जितेंद्र पटेल एवं प्रभारी सीएमओ पृथ्वीराज सिंह के द्वारा संयुक्त दल बनाया जाकर आज कैमोर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान कैमोर में मुस्सी होटल में कोविड-19 के तहत जारी के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए होटल संचालक को पाया गया। होटल के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेतु ना तो गोल घेरे बनाए गए, ना ही मास्क लगाए गए , साथ ही होटल में ग्राहकों को बैठाकर भोजन अथवा नाश्ता कराया जा रहा था , उक्त अनियमित ताओं को देखते हुए तत्काल उक्त होटल को आगामी आदेश तक के लिए सील बंद कराया गया, साथ ही होटल संचालक अंकित गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी लाल नगर के विरुद्ध थाना कैमोर में अपराध क्रमांक 148 / 21 धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत एफ आई आर दर्ज कराया जाकर होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कैमोर के लकी रेस्टोरेंट में भी अनियमितता पाए जाने से उसको अग्रिम आदेश तक के लिए सील बंद किया गया है। उक्त कार्यवाही के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपना सहयोग प्रदान करें और धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी गाइडलाइन का नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें अन्यथा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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