कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा 20 अप्रैल को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत वैवाहिक कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित कया गया है। इस आदेश के परिपालन में अनुभाग विजयराघवगढ़ एवं बरही अन्तर्गत आवेदकों के आवेदन के आधार पर जारी किये गये तिलकोत्सव, वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों के किये जाने के लिये 20 अप्रैल तक जारी समस्त अनुमति व आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं। इस संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर विजयराघवगढ़/बरही प्रिया चन्द्रावत द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
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