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आई.पी.एल. का सट्टा खिलाते 3 सटोरिये पकड़े गये,1 लैपटाप, 1 टीव्ही, 12 मोबाइल, एंव नगदी 1250 रूपये 2 रजिस्टर जिसमें लाखों का हिसाब लिखा है जप्त

जबलपुर -: पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के दौेेरान पतासाजी कर सटोरियों की धरपकड हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों  को आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध गोपाल प्रसाद खाण्डेल, के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर अखिलेश गौर के मार्गदर्शन  में थाना गोहलपुर की टीम को 3 सटोरियों को किक्रेट का सट्टा लिखते रंगे हाथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

        थाना प्रभारी गोहलपुर आर.के. गौतम ने बताया कि दिनांक 11-4-21 की रात में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि सूजीपुरा मौहल्ला में पंकज मल्लाह अपने घर मे आईपीएल के मैच में रनों पर हार जीत का दांव लगवाकर  सट्टा लिख रहा है,  सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पंकज मल्लाह के किराये के मकान में दबिश दी गयीं जहा कमरे के अंदर से टेलीविजन चलने एंव मैच पर सट्टा लिखने की आवाज आयी कमरे का गेट खोलकर देखा तो 3 व्यक्ति कमरे में बैठकर टीव्ही पर आईपीएल टूर्नामेण्ट का सनराईजर हैदराबाद एवं कोलकाता नाईड राइडर का मैच लाईव देख रहे थे तथा मोबाइल फोन पर ग्राहकों से मैच के रनों पर दाव लगवाकर 02 रजिस्टर एवं 1 लेपटाॅप मे हिसाब मेन्टेन कर रहे थे,  मोबाइल फोन, रजिस्टर एवं अन्य सामान रखा हुआ था तीनों नेे नाम पता पूछने पर अपना नाम पंकज मल्लाह उम्र 22 वर्ष निवासी सूजी मौहल्ला स्कूल के सामने गोहलपुर, राहुल सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी हरदौल मंदिर के पीछे छोटा फुहारा गोहलपुर, आकाश सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी हरदौल मंदिर के पीछे बढ़ई मौहल्ला गोहलपुर बताते हुये रनों पर दांव लगवाकर क्रिकेंट का सट्टा खिलवाना  स्वीकार किया आरोपियों द्वारा मैच के रनों पर दाव लगवाकर अवैध लाभ अर्जित करना पाये जाने से आरोपियों से एक फिलिप्स कम्पनी की बाक्स वाली टीव्ही मय रिमोट , लिनेवो कम्पनी का लेपटाॅप जिसमे चार्जिंग एडाप्टर एव माउस लगा है, 2 रजिस्टर जिसमें लाखों का हिसाब लिखा है, 4 वीवो कम्पनी के मोबाइल, 2 सेमसंग कम्पनी के मोबाइल, 1 एमआई कम्पनी का मोबाइल, ,2 इंटेक्स कम्पनी के कीपेड मोबाइल, 2 सेल्लेसर कम्पनी के कीपेड मोबाइल, 1 आईटेल कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 चार्जर एंव नगदी 1250 रूपये जप्त करते हुये धारा 3/4, 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।  उप निरीक्षक मयंक सिंह , प्रधान आरक्षक राघवेन्द्र, आशीष असाटी, अंदेश , अंकुुर, मनीष की सराहनीय भूमिका रही।

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