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जिले में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

मंगलवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिकराजनैतिकखेलशैक्षणिकधार्मिक मनोरंजनवैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटलरेस्टोरेंटशॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशीअंगेजी)बारभांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकनाशराबपानगुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीयआशासकीय कार्यालयन्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैंउनको यह सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चला सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालयकोविड ड्यूटी आदि शामिल हैं।

आईटी कंपनियोंबीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफएवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। उपरोक्त दो बिन्दुओं में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैंवे वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमनअस्पतालनर्सिंग होममेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीजअन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्टकिराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये)रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये)पेट्रोल पम्पबैंक संस्थान एवं एटीएम को इस आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

औद्योगिक इकाईयोंऔद्येगिक मजदूरोंउद्योग हेतु कच्चा/तैयार मालउद्योगों के अधिकारियोंकर्मचारियों के लिये आवागमन में छूट रहेगीजिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी। जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ हैउनको ग्राम पंचायत के द्वारा द्वार प्रदाय के माध्यम से राशन वितरित किया जायेगा। है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस या परिसर में रुके हों) संचालित की जा सकेंगी।

मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो किसमस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित होंअगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता हैतो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डीउपार्जन केन्द्रखाद बीजकीटनाशक दवायेंकस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मीअधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पतालनर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

अस्पतालनर्सिंग होमटीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना उनके लिये अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्गएवं स्टेट हाईवे से मालसेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहनलोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी।

रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्सफायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार/दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिरमस्जिदचर्चगुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारीमौलवीपादरीज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।

अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया हैउनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्वकार्यपालिक मजिस्ट्रेटथाना प्रभारीनगर पालिक निगमसोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारीसहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मीसमस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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