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जिले में कोरोना कर्फ्यू पालन न करने पर 7 प्रतिष्ठानों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना ।

कटनी -: जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील है। इस दौरान विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है। इस दौरान बेवजह घूमने तथा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा पृथक से आदेश जारी किया गया है।

कोरोना कर्फ्यू का प्रशासन कड़ाई से पालन करा रहा है। इसके उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी सतत् रुप से जारी है। शनिवार को तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने पर माधवनगर क्षेत्र की तीन दुकानों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें जे.के. फ्रूट्स, नितिन किराना और मोहन किराना स्टोर शामिल रहे।

वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस, राजस्व और नगर निगम की टीम द्वारा तहसीलदार मुनौव्वर खान के नेतृत्व में जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस दौरान अजय इंटरप्राईजेश, पेरुमल एण्ड ब्रदर्स और लक्ष्मण दास के विरुद्ध 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। शाम को एसडीएम बलबीर रमन के नेतृत्व में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का दौर जारी रहा। इस दौरान नीतेश होलसेल व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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