जबलपुर - मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ अब जेल की सजा भी भुगतनी होगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा IAS ने आज इस बारे में राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप कारागार अधिनियम 1994 की धारा 07 के अनुपालन में कोरोना महामारी के निदान हेतु मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाये।
आदेश जिला दंडाधिकारी ने गिरफ्तार किये गये ऐसे लोगों के लिए छह स्थानों को अस्थाई कारागार घोषित किया है। इन स्थानों में शासकीय माध्यमिक शाला सदर, सामुदायिक भवन गोकलपुर, शासकीय माध्यमिक शाला मेडीकल गढ़ा, शासकीय माध्यमिक शाला हाथीताल गोरखपुर, शासकीय प्राथमिक शाला आईटीआई माढ़ोताल एवं शासकीय प्राथमिक बालक शाला अधारताल शामिल है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में अस्थाई कारावासों में आवश्यक पुलिस बल तैनाती के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये हैं।
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