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शादी विवाह कार्यक्रमों के लिये लेनी होगी अब इनसे अनुमति

कटनी -: जिले में कोविड-19 के केसों में लगातार वृद्धि होने के कारण कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिये शासन द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन करने सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील किया गया है। इस आदेश की कंडिका 6 अनुसार विवाह कार्यक्रम के संबंध में भी आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टर कटनी ने विवाह कार्यक्रमों की अनुमति प्रदाय करने क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत करते हुये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विवाह कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर शासन के द्वारा जारी कोरोना गाईडलाईन का सशर्त पालन करते हुये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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