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कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 9 दुकानों पर 5-5 हजार रुपये का लगा जुर्माना

कटनी -: जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत 8 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बिना वजह घरों से नागरिकों को न निकलने के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के उल्लंघन पर प्रशासनिक अमले द्वारा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।

            शनिवार को भी जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार प्रशासनिक अमले द्वारा कोरोना कफ्यू्र का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जहां कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन करने पर जुर्माने की कार्यवाही अमले द्वारा की गई हैं। वहीं अनावश्यक घूमने वालों पर भी रोको टोको अभियान के तहत कार्यवाही की गई है। शनिवार को भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रतिष्ठानों के संचालित पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही संयुक्त दलों द्वारा की गई है।

            इनमें बड़वारा क्षेत्र में मझगवांजगतपुर उमरिया और पथरहटा में 4 दुकानों का संचालन होने पाये जाने और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना संबंधितों दुकानों के संचालकों पर लगाया गया है। वहीं माधवनगर क्षेत्र में हंगर हाउस और संतोष किराना स्टोर पर भी 5-5 हजार रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार ग्राम बिलहरी में भी 1 दुकान का संचालन होने पर 5 हजार रुपये और रीठी में 2 दुकानों विपिन हार्डवेयर और प्रिंस बूट हाउस पर भी 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस दौरान कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के एसडीएमतहसीलदारपुलिस का अमला तथा स्थानीय निकाय का अमला भी मौजूद रहा

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