कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार, कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में लिये निर्णय तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोमवार को जारी किये गये संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं व्यक्तियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी आदेश के तहत जारी किये गये हैं। वहीं पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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