कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में 1 जून को प्रातः 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों तथा जिलास्तरीय एवं समस्त ग्राम, वार्ड और ब्लॉकस्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट समिति में प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर मिश्रा द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं। यह निर्णय कलेक्टर द्वारा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये लिया गया है। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुये कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेंगी यह गतिविधियां
जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, हाट बाजार आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस संचालित की जा सकेंगी। इसके साथ ही सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
आवश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाने के निर्देश आदेश के तहत जारी किये गये हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन विभाग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय करने के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
इसी प्रकार अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
कटनी जिले में प्रत्येक रविवार जनता कफर्यू रहेगा, जोकि शनिवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कटनी जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाईट कफर्यू प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत ‘‘रूल ऑफ सिक्स’’-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्राम जो ग्रीन जोन (शून्य एक्टिव केस) एवं येलो जोन (01 से 04 एक्टिव केस) अंतर्गत आते है उनमें उपरोक्त कण्डिका “अ“ के अलावा अन्य गतिविधियां कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने हुये चालू रहंेगी। इन ग्रामों में भी रूल आफ सिक्स लागू रहेगा।
रेड जोन (5 से अधिक एक्टिव केस) एवं नगरीय क्षेत्र के माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन में इंसीडेंट कमाण्डर के आदेश अनुसार गतिविधियां चालू रहेंगी, जिसका आदेश पृथक से जारी होगा।
यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त-
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आई. कार्ड. के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
अस्पताल, नर्सिगं होम, क्लीनिक, मेडिकल, इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगें।
केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, मीट व मटन की दुकान, पोल्ट्री फार्म, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।
पैटोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
साथ ही बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगें। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसी से जुडे संस्थानों के एमपीआईज, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज को संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
निजी बसों में उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत रहेगी-
निजी बसों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार 2 गज की दूरी के अनुपालन हेतु 50 प्रतिशत की क्षमता पर एक सीट छोड़ (अल्टरनेट) व्यवस्था के अंतर्गत संचालन करना होगा। निजी बसों में थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी। मास्क, सैनेटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
आदेश के तहत मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगें। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।
थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत किये गये खुले स्थानों पर चल सकेगें। नगरीय क्षेत्र में थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिये स्थान जिला प्रशासन द्वारा नियत किया जायेगा, जो कि गठित समिति के द्वारा चिन्हित की जायेगी। इसके बाद आयुक्त, नगर पालिका निगम कटनी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
उल्लेखित वस्तुओ की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकाने भी खुल सकेंगी।
जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है, अतः शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल खुल सकने वाली दुकाने 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस संबंध में गठित समिति के समक्ष आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्तावित प्लान के अनुमोदन उपरांत नगर निगम द्वारा बाजार वार सूची पृथक से जारी की जायेगी।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों व कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड,कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्धुत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होमडिलेवरी सेवांए, दूध एकत्रीकरण, वितरण,फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
हवाई यात्रा से जुडे़ कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय (प्राईवेट कॉमर्शियल स्टेबलिशमेन्ट) कुल कर्मचारियों में से 100 प्रतिशत उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुये कार्य किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगुन्तकों के लिये खुल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टारेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। यदि नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से अधिक होती है, तो आदेश में संशोधन स्थिति अनुसार पृथक से जारी किये जायेंगे।
सभी गतिविधियों में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। इस आदेश की किसी भी कण्डिका का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दुकानदार द्वारा “नो मास्क नो सर्विस“ प्रोटोकोल का उल्ंलघन करने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
समस्त ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में तथा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सतत निगरानी कर उक्त आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी) सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश 01 जून 2021 को प्रातः 6 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन होगा अनिवार्य
मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (इंटर स्टेट) एवं राज्यांतरिक (इंट्रा स्टेट) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (इंटर स्टेट) मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिको की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहको के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। ’’ नो मास्क नो सर्विस’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वंय भी अनिवार्य रूप से मासक का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ’’नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकानको नियमानुसार सील कार्यवाही की जाये।
अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहारः-
फेस मास्क: फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिये-
अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करे। यह सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुडडी को पूरी तरह से कवर करे। जब आप किसी मास्क को उतारते है, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपडे का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूडेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ’’नो मास्क नो मूवमेन्ट’’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।
सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग)
सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (स्टे एट होम) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे (सोशल डिस्टेन्सिंग) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (’’2 गज की दूरी’’) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिको/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी एैसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें/सैनिटाइजर का उपयोग करें।
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