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विशाल मेगा मार्ट और ए-2 प्रतिष्ठान पर की कार्यवाही ,बिना अनुमति मॉल के संचालन पर 10-10 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड

कटनी -: जिले में 1 जून से गृह विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अनलॉक के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश भी आरआरटी को दिये गये हैं। इसी क्रम में बुधवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्यवाही की है।

        एसडीएम बलबीर रमन ने बताया कि नगर निगम अंतर्गत बरगवां क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट के अवैधानिक रुप से संचालित होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया है। इसी प्रकार बरही रोड स्थित ए-2 प्रतिष्ठान पर भी बिना अनुमति मॉल का संचालन करने पर चालानी कार्यवाही करते हुये 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस दौरान कार्यवाही में तहसीलदार मुनौव्वर खानतहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित नगर निगम और पुलिस का अमला भी मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि अनलॉक के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों के तहत मॉल के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

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