भोपाल-: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल Avinash Lavania IAS ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 19 अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं ।
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर लवानिया ने आदतन अपराधी गौरव गोड़, संतोष ठाकुर, शेख समद उर्फ शानू थाना टीटी नगर, सलमान उर्फ बिल्ली थाना ईटखेड़ी, मोहम्मद शाहरूख उर्फ खर्रा थाना एशबाग, सुनील डागर थाना कोलार रोड, मुजीब उर्फ वसीम थाना हनुमानगंज, भारत सोनी थाना गौतम नगर को एक - एक वर्ष, जुबेर खान थाना जहांगीराबाद, दानिश उर्फ अजहरूदद्वीन थाना कोतवाली, आमिर थाना निशातपुरा, आरिफ खान थाना कोहेफिजा को छ: - छ : माह, बलवीर सिहं ठाकुर थाना ईटखेडी, फरहान मोहम्मद थाना तलैया, राजेन्द्र उर्फ दाउ थाना पिपलानी, फैजान उर्फ वानर थाना अशोका गार्डन, शानू अली उर्फ शानू थाना श्यामला हिल्स, गुलरेज लाला खान थाना गांधी नगर, बाबू मीना थाना बिलखिरिया को तीन- तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
आदेश में उक्त सभी अपराधियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं ।
0 टिप्पणियाँ