कटनी :- अपर कलेक्टर रोमोनुस टोप्पो ने आयुक्त नगर पालिक निगम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य नगर पालिकाओं के सीएमओ को नगरीय क्षेत्र अंतर्गत् आवारा रुप से विचरण कर रहे पशुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
अपर कलेक्टर टोप्पो ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नगरीय क्षेत्र अंतर्गत आवारा रुप से विचरण कर रहे पशुओं का बीच सड़क, बाजार, सामाजिक स्थल पर अनावश्यक बैठने से दुर्घटना एवं यातायात प्रभावित होता है। साथ ही गंदगी, पशुओं एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये समस्त नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी, नगर परिषद के सीएमओ द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं के द्वारा झंड बनाकर बैठक् से दुर्घटनायें होने की संभावनायें भी बनी रहती हैं। एैसे पशुओं की इयर टैगिंग की जानकारी पशुपालन विभाग से एकत्रित कर पशुपालकों के विरुदृध नगर पालिका अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत जुर्माना अधिरोपित करना एवं जिन पशुओं की ईयर टेगिंग नहीं है, उन्हें गौशालाओं में पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही आयुक्त नगर निगम एवं सीएमओ नगर पालिका परिषद अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 लोक न्यूसेन्स् के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही एैसे निजी संस्थानों, भूमि में जहां पानी का भराव होकर मच्छर एवं गंदगी फैल रही है, एैसे स्थलों के नगर निगम व नगर पालिक परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक अपने वार्ड में एैसे स्थान चिन्हांकित कर उनके फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन अपने आयुक्त के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगेा जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 लोक न्यूसेन्स के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
0 टिप्पणियाँ