भोपाल -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रतिमा व ताजिये ( चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है । झॉकी निर्माता यह ध्यान रखेंगे कि झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन संकुचित जगह में नहीं हों ताकि श्रद्वालुओं और दर्शकों की भीड़ की स्थिति न बने । झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी ।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा पूर्व में जारी आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के नए निर्देशानुसार सोमवार देर रात्रि से धारा 144 के तहत भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं ।
झांकी आयोजन स्थल अथवा मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, मनोरंजक कार्यकम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं भण्डारा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। मूर्ति और ताजिये ( चेहल्लुम ) विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी । इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक, सामाजिक आयोजन, चल समारोह और जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । विसर्जन के लिए सामूहिक समारोह भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
आयोजकों से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झॉकियों, पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्वालु तथा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही केन्द्र, राज्य व जिला स्तर से समय - समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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