कटनी :- खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 4 मेडिकल दुकानों के लाईसेन्स निलंबित किये गये हैं। इनमें ऋषिका मेडिकल झण्डा बाजार कटनी का लाईसेन्स 15 दिवस के लिये, अग्रवाल ड्रग हाउस बरही का लाईसेन्स 12 दिवस के लिये, शुभ मेडिकल स्टोर बरही का लाइसेंस 5 दिवस के लिये और कटनी के शिव शक्ति मेडीकल स्टोर का लाईसेन्स 7 दिवस के लिये निलंबित किया गया है। इस अवधि में दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।
औषधि निरीक्षक स्वप्निल सिंह ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर इन मेडिकल स्टोर्स के लाईसेन्स निलंबित किये गये हैं। इनमें दवाईयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित नहीं होना, वेटेनरी दवाईयों एवं अवसान तिथि बीत चुकी दवाईयों का संधारण नियमानुसार करना नहीं पाया गया। जिसके बाद संबंधित संचालकों को पाई गई अनियमितताओं के आधार पर शोकॉज जारी किये गये थे। संचालकों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जवाब में उक्त संचालकों द्वारा संतोषजनक प्रस्तुत नहीं कर पाने पर लाईसेन्स निलंबन की कार्यवाई खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा की गई है।
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