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कलेक्टर अवि प्रसाद ने सीमांकन पंचनामा मे मृत व्यक्ति को उपस्थित बताने वाले राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित

कटनी ( 27 दिसंबर) - सीमांकन और पंचनामा के एक पुराने मामले मे मृत व्यक्ति को उपस्थित बताने वाले राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

            निलंबित राजस्व निरीक्षक वर्तमान मे धरवारा तहसील स्लीमनाबाद मे पदस्थ थे। निलंबन के दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और इनका मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है।

            कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही एस.डी.एम. बहोरीबंद के प्रतिवेदन के आधार पर किया है। जिसमे उल्लेखित किया गया है, कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नीतेश पिता नरेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य मे पारित आदेश के परिपालन मे 26 जुलाई 2018 को ग्राम भेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 492, 493/2, 494, 500, 501 एवं 502/2 का सीमांकन एवं पंचनामा राजस्व निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा किया गया। जिसमें स्वर्गीय नरेंद्र जैन पिता बंशीलाल जैन निवासी कटनी को सीमांकन एवं पंचनामा में जीवित बताया गया है। जबकि राजस्व निरीक्षक ने स्वर्गीय नरेंद्र जैन को सीमांकन के दौरान उपस्थित होने का लेख किया है। लेकिन सीमांकन पंचनामा में स्वर्गीय श्री जैन के हस्ताक्षर नहीं पाए गये।

            इन स्थितियों को देखने के बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक स्लीमनाबाद और वर्तमान में राजस्व निरीक्षक धरवारा तहसील स्लीमनाबाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने निलंबन की कार्यवाही किया है।

            कलेक्टर अवि प्रसाद ने निलंबित राजस्व निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत होने की वजह से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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